14 जुलाई से शनिवार को भी खुलेंगे दफ्तर! सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश
नई दिल्ली: भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय ने Supreme Court (Amendment) Rules, 2025 को अधिसूचित कर दिया है। इस संशोधन के तहत अब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और दफ्तरों में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी कामकाज होगा। यह संशोधित नियम 14 जुलाई 2025 से लागू होंगे।
अब सप्ताह में 6 दिन खुले रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के कार्यालय
कानून मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित इस अधिसूचना के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के Order II के Rule 1 से 3 के तहत कार्यदिवसों और कार्यालय समय को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं।
नए नियमों के मुताबिक, अब सुप्रीम कोर्ट के कार्यालय हर कामकाजी दिन पर सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे। इसमें केवल वही छुट्टियां शामिल होंगी जो पहले से तय सरकारी अवकाश या आंशिक कार्यदिवस माने जाते हैं।
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4:30 के बाद सिर्फ अर्जेंट फाइलिंग होगी स्वीकार
हालांकि सप्ताह के इन नियमित कार्यदिवसों में यदि कोई वकील या व्यक्ति 4:30 बजे के बाद कोई दस्तावेज दाखिल करना चाहता है, तो सिर्फ अत्यावश्यक मामलों में ही फाइलिंग स्वीकार की जाएगी। इसका मकसद कोर्ट की कार्यप्रणाली को अधिक कुशल और समयबद्ध बनाना है।
न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की दिशा में कदम
सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक कार्यों को तेज़ और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया बड़ा फैसला माना जा रहा है। इससे न्यायिक प्रक्रियाएं पहले से अधिक नियमित और पारदर्शी बनेंगी।इस फैसले से वकीलों, याचिकाकर्ताओं और सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को अधिक समय मिलेगा अपने कार्यों को निपटाने के लिए। साथ ही न्यायिक लंबित मामलों की संख्या में भी कमी आने की संभावना है।
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नए नियम से जुड़ी मुख्य बातें:
- अब दूसरा और चौथा शनिवार भी होगा सुप्रीम कोर्ट में कार्यदिवस
- नया नियम 14 जुलाई 2025 से लागू
- कार्यालय समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक
- 4:30 के बाद सिर्फ अर्जेंट मामलों की फाइलिंग ही संभव
यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली में लंबे समय से की जा रही सुधार की मांगों के जवाब में आया है। यह न्याय प्रणाली की मजबूती और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक कदम है।