पंजाब में Teachers और कर्मचारियों की Transfer पर सरकार का बड़ा फैसला, नया आदेश जारी
लुधियाना – 11 जून 2025: पंजाब के हजारों शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के School Education Department ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उन सभी ट्रांसफर को रद्द करने का आदेश दिया है जो तकनीकी वजहों से लागू नहीं हो पाए थे।
पंजाब में वर्ष 2019 की ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार शिक्षकों की Online Transfer process शुरू की गई थी। इस पॉलिसी में समय-समय पर संशोधन भी किए गए। प्रक्रिया के तहत हजारों शिक्षकों को नए स्कूलों में स्थानांतरित किया गया, लेकिन कई मामलों में आदेश मिलने के बावजूद वे शिक्षक नए स्कूल में ज्वाइन नहीं कर सके। इसका मुख्य कारण था — उस स्कूल में 50% से कम स्टाफ की उपलब्धता या फिर अन्य विभागीय तकनीकी बाधाएं।
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ऐसे में स्थिति यह बनी कि शिक्षक पुराने स्कूल में ही काम करते रहे, जबकि उनका ट्रांसफर डाटा सिस्टम में नए स्कूल में दर्ज हो चुका था। इससे कई प्रशासनिक और तकनीकी गड़बड़ियां पैदा हो गईं।
Education Department ने इस पूरी गड़बड़ी को सुधारने के लिए साफ आदेश जारी कर दिए हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (सेकेंडरी) और स्कूल मुखियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी ट्रांसफर को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और संबंधित शिक्षकों का डाटा उसी स्कूल में वापस शिफ्ट किया जाए जहां वे वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं।
इस काम के लिए विभाग ने एक special link एक्टिव किया है जो स्कूल प्रमुखों और डी.डी.ओ. (Drawing and Disbursing Officers) के लॉगइन पोर्टल पर उपलब्ध है। इस लिंक के जरिए केवल उन्हीं शिक्षकों का डाटा अपडेट किया जाएगा जिनका ट्रांसफर स्टाफ की शर्तों या तकनीकी कारणों से लागू नहीं हो पाया था।
यह फैसला उन शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है जो पिछले कई महीनों से असमंजस की स्थिति में थे। वहीं, यह आदेश शिक्षा विभाग के अंदर जारी ट्रांसफर नीतियों की पारदर्शिता और अमल में गंभीर खामियों की ओर भी इशारा करता है।
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