गुरुवार को पंजाब में सबकुछ बंद! पंजाब में जारी हुआ सख्त प्रशासनिक निर्देश
चंडीगढ़/लुधियाना – पंजाब के लुधियाना ज़िले से बड़ी खबर सामने आई है। उपचुनाव के चलते 19 जून 2025, गुरुवार को सरकारी और निजी संस्थानों में वेतन सहित छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। यह फैसला लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के मद्देनज़र लिया गया है।
जिला चुनाव अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने जानकारी दी कि यह छुट्टी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि निजी उद्योगों, दुकानों, कंपनियों और अन्य निजी संस्थानों में कार्यरत मतदाताओं पर भी लागू होगी। उन्होंने साफ किया कि यह छुट्टी विधानसभा उपचुनाव में वोट डालने वाले सभी योग्य मतदाताओं का कानूनी अधिकार है।
हिमांशु जैन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी कर्मचारी का वेतन इस छुट्टी के कारण नहीं काटा जा सकता। अगर कोई संस्था, प्रबंधन या दुकानदार इस नियम की अवहेलना करता है —और अपने कर्मचारियों को छुट्टी नहीं देता या उनका वेतन काटता है — तो चुनाव कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और कानूनी सज़ा दोनों का प्रावधान है।
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डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी मालिकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए पूरी सुविधा दें। अगर किसी कर्मचारी को मतदान के दिन छुट्टी से वंचित किया जाता है, तो वह सीधे चुनाव विभाग या उपायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है।
प्रशासन का यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि इससे चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और अधिक भागीदारी वाला बनाने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे 19 जून को मतदान के अपने अधिकार का पूरी जिम्मेदारी से उपयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
यह आदेश न केवल नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह दिखाता है कि लोकतंत्र में हर वोट की कीमत है। अब देखना यह होगा कि इस सख्त चेतावनी के बाद कितनी सजगता से संस्थान इस आदेश का पालन करते हैं और कितनी संख्या में लोग मतदान के लिए आगे आते हैं।
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