हरियाणा के टीचर्स को बड़ा तोहफा, सरकार ने जारी किया नया आदेश

Deputation Teachers शिक्षकों को तोहफा, हरियाणा सरकार ने जारी किया अहम आदेश

चंडीगढ़ – हरियाणा सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से किसी अन्य सरकारी स्कूल में हुई थी, उन्हें वहां और कुछ समय तक सेवाएं देने की अनुमति दे दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, जो राज्यभर के सभी ज़िलों में लागू होंगे।

जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, वे शिक्षक जो PRTs, TGTs, PGTs, ESHMs, Headmaster और प्रिंसिपल जैसे पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत हैं, उनकी वर्तमान स्कूल में सेवा अवधि 30 सितंबर 2025 तक या उस स्कूल में वैकल्पिक शिक्षक की नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) बढ़ा दी गई है। सरकार का यह फैसला स्कूलों में शिक्षण कार्य की निरंतरता बनाए रखने और छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाने के मकसद से लिया गया है।

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विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल उन्हीं शिक्षकों पर लागू होगा, जो अभी तक अपने मौजूदा कार्यस्थल से कार्यमुक्त नहीं हुए हैं। यानी जो शिक्षक अभी भी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, उन्हें ही इसका लाभ मिलेगा। साथ ही, यह विस्तार केवल उन मामलों में मान्य होगा जहां प्रतिनियुक्ति सक्षम प्राधिकारी की सहमति और स्वीकृति के आधार पर की गई थी।

स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में कार्यरत प्रतिनियुक्त शिक्षकों की सूची की समीक्षा करें और तय मानकों के अनुसार उनकी सेवा अवधि में विस्तार करें। इस प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रतिनियुक्ति की शर्तों का पालन हो और आवश्यकता अनुसार समय रहते मूल विद्यालय में वापसी की व्यवस्था की जा सके।

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इस निर्णय से प्रदेश के हजारों शिक्षकों को राहत मिली है, जो कई महीनों से अपनी सेवाओं की स्थिति को लेकर असमंजस में थे। वहीं, यह कदम छात्रों के लिए भी सकारात्मक साबित होगा क्योंकि इससे शिक्षण कार्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी।

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