ITR भरने के बाद रिफंड नहीं आया? जानिए आपके पैसे अटकने की असली वजह
नई दिल्ली – अगर आपने Income Tax Return फाइल कर दिया है लेकिन अभी तक रिफंड नहीं मिला है, तो ये खबर आपके लिए है। इनकम टैक्स विभाग ने बताया है कि रिफंड अटकने के पीछे दो बड़ी वजहें हो सकती हैं – बैंक अकाउंट का वैलिडेट न होना और रिफंड री-इशू रिक्वेस्ट न करना।
1 जुलाई से पहले फाइल कर चुके हैं तो अब करें ये काम
इस बार ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख सितंबर 2025 है। करोड़ों लोग पहले ही रिटर्न फाइल कर चुके हैं, लेकिन रिफंड को लेकर कई परेशान हैं। अगर आपका भी रिफंड रुका है, तो सबसे पहले चेक करें कि आपका बैंक अकाउंट वैध है या नहीं। अगर वैलिडेशन में गड़बड़ी है तो सिस्टम पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा।
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कैसे करें बैंक अकाउंट वैलिडेट? पूरी प्रक्रिया जानिए
Income Tax Portal पर लॉग इन करें और “My Profile” सेक्शन में जाएं। वहां “My Bank Account” का विकल्प चुनें। अब अपना बैंक नाम, खाता संख्या, IFSC कोड और खाता प्रकार जैसी सभी जानकारी भरें। आखिर में Validate या Revalidate बटन पर क्लिक करें। एक बार खाता सही ढंग से वैलिडेट हो गया, तो आगे का रास्ता साफ हो जाता है।
अब करें Refund Reissue Request, पैसा सीधे खाते में आएगा
बैंक वैलिडेट होने के बाद अगला स्टेप है – Refund Reissue Request भेजना। इसके लिए फिर से पोर्टल पर लॉगिन करें और “Services” टैब में जाएं। वहां “Refund Reissue” पर क्लिक करें। अब उस रिकॉर्ड को चुनें जिसका रिफंड रुका हुआ है और उस बैंक खाते का चयन करें जिसमें आप पैसा चाहते हैं। फिर “Proceed to Verification” दबाएं और e-Verification पूरी करें।
e-Verification कैसे करें? ये तीन तरीके काम आएंगे
आप e-Verification तीन तरीकों से कर सकते हैं –
- आधार OTP
- EVC (Electronic Verification Code)
- DSC (Digital Signature Certificate)
जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होता है, स्क्रीन पर एक सफल ट्रांजेक्शन ID दिखाई देगी। इसका मतलब है कि आपका रिफंड प्रोसेस शुरू हो चुका है।
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बार-बार हो रही देरी? तो चेक करें स्टेटस और डिटेल्स
अगर आपने पहले ही सब कुछ कर लिया है, फिर भी रिफंड नहीं आया है, तो पोर्टल पर लॉगिन कर Refund Status चेक करें। बैंक अकाउंट की डिटेल्स में कोई गड़बड़ी तो नहीं? आधार से लिंकिंग पूरी है या नहीं? इन सभी बातों की जांच जरूरी है।
रिफंड के लिए सही जानकारी और सतर्कता बेहद जरूरी
Income Tax विभाग ने साफ कहा है कि अगर बैंक अकाउंट और डिटेल्स वैध हों, तो रिफंड जल्दी आ जाता है। छोटी-सी तकनीकी चूक की वजह से भी पैसा अटक सकता है। इसलिए ITR फाइल करने के बाद भी प्रोफाइल अपडेट करते रहें और ई-वेरिफिकेशन समय पर पूरा करें।