Haryana Family ID: अब इन लोगों की नहीं बनेगी फैमिली आईडी, सरकार ने जारी किया नया आदेश
चंडीगढ़ – हरियाणा सरकार ने फैमिली ID यानी परिवार पहचान पत्र से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब हर कोई इस योजना का हिस्सा नहीं बन पाएगा। खासतौर पर उन लोगों के लिए यह खबर जरूरी है जिनका आधार कार्ड में हरियाणा का पता नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे व्यक्तियों की नई फैमिली ID नहीं बनाई जाएगी, जब तक वे अपने आधार में स्थानीय पता अपडेट नहीं करवा लेते।
नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) की ओर से जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, फैमिली ID बनवाने के लिए आधार कार्ड में हरियाणा का पता अनिवार्य है। चूंकि परिवार पहचान पत्र की पूरी जानकारी आधार से ही स्वत: जुड़ती है, इसलिए नाम, पता और अन्य विवरण आधार से लिए जाते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के आधार कार्ड में दूसरे राज्य का पता दर्ज है, तो वह हरियाणा की फैमिली ID व्यवस्था से वंचित रह सकता है।
Read This Too-हरियाणा के टीचर्स को बड़ा तोहफा, सरकार ने जारी किया नया आदेश
सरकार का यह फैसला उन लोगों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो हरियाणा में काम तो करते हैं लेकिन उनका स्थायी पता किसी और राज्य का है। ऐसे व्यक्तियों को पहले अपने आधार कार्ड में पता अपडेट करवाना होगा, तभी वे फैमिली ID के लिए पात्र होंगे।
फैमिली ID बनवाने के लिए सरकार ने एक वैलिड प्रूफ की शर्त भी जोड़ी है। आवेदक को अपना हरियाणा निवासी होने का प्रमाण देना होगा, जिसके लिए वे बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (SLC), वोटर कार्ड या DMC (डिटेल मार्क्स शीट) में से किसी एक दस्तावेज़ का प्रयोग कर सकते हैं। यह दस्तावेज़ यह दर्शाएगा कि आवेदक हरियाणा का निवासी है।
Read This Too-छात्रों के लिए बड़ी खबर-हरियाणा सरकार दे रही 1 लाख तक की आर्थिक मदद, जानें कैसे करें आवेदन
कुछ समय पहले भी सरकार ने फैमिली ID पोर्टल पर दो नए विकल्प जोड़े थे, ताकि अधिक पारदर्शिता और उपयोगकर्ता सुविधा सुनिश्चित की जा सके। CRID की ओर से यह प्रक्रिया डिजिटली संचालित की जा रही है, और राज्य सरकार विभिन्न विभागों में फैमिली ID को आधार बनाकर योजनाओं और सेवाओं को लोगों तक पहुंचा रही है।
यदि आप हरियाणा में किसी भी जिले में रहकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके आधार कार्ड में हरियाणा का स्थानीय पता दर्ज है। बिना स्थानीय पते के अब परिवार पहचान पत्र की नई ID बनवाना संभव नहीं होगा।