PM Fasal Bima Yojana: सिर्फ 31 जुलाई तक मौका, नहीं कराया खरीफ फसलों का बीमा तो पछताना पड़ेगा
हरियाणा: PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 तय की गई है। अगर किसानों ने तय समयसीमा में बीमा नहीं कराया, तो किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। धान, मक्का, बाजरा और उर्द जैसी मुख्य खरीफ फसलें इस योजना के अंतर्गत आती हैं।
उप कृषि निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी के अनुसार, जिले के ऋणी और गैर-ऋणी दोनों तरह के किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। मौसम में लगातार बदलाव और बाढ़-सूखा जैसी आपदाएं किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकती हैं, ऐसे में फसल बीमा योजना किसानों की आय का सुरक्षा कवच बन सकती है।
PM Fasal Bima Yojana:बीमा प्रीमियम कटा, लेकिन आधार नहीं अपडेट? तो नहीं मिलेगा मुआवजा!
कई किसान यह सोचते हैं कि बैंक खाते से प्रीमियम कटते ही उन्हें मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। फसल बीमा के तहत मुआवजा तभी मिलेगा जब किसान आधार वेरिफिकेशन (eKYC) पूरा करेंगे। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि 31 जुलाई से पहले बीमा कराने के साथ आधार अपडेट कराना अनिवार्य है। बिना इस प्रक्रिया के फसल बीमा मान्य नहीं होगा।
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किसानों को चाहिए कि जिस बैंक या इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया है, वहां जाकर जल्द से जल्द आधार अपडेट करवा लें। अगर तय तारीख तक यह काम नहीं हुआ, तो प्राकृतिक आपदा के बाद भी मुआवजा नहीं मिलेगा।
PM Fasal Bima Yojana:29 जुलाई तक बदल सकते हैं बीमित फसल
अगर किसान ने किसी खास फसल के लिए बीमा कराया है और अब उसे बदलना चाहता है, तो उसके लिए भी 29 जुलाई तक का समय बचा है। इसके बाद फसल परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसानों को चाहिए कि अंतिम तारीख से पहले यह काम निपटा लें ताकि किसी भी स्थिति में योजना का लाभ मिलता रहे।
जानिए, खरीफ 2025 में हरियाणा की अधिसूचित फसलें – एक नज़र में!
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ सीजन 2025 में हरियाणा राज्य की कई प्रमुख फसलों को बीमा सुरक्षा दी गई है।
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PM Fasal Bima Yojana:अब भी कर सकते हैं बीमा, बच सकते हैं भारी नुकसान से
अगर किसी किसान ने अब तक बीमा नहीं कराया है, तो 31 जुलाई तक का समय बचा है। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। योजना के तहत किसान सिर्फ 2% प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी किसान की फसल लागत ₹50,000 है, तो उसे मात्र ₹1,000 का प्रीमियम भरना होगा। यदि आपदा आती है और फसल बर्बाद होती है, तो सरकार या बीमा कंपनी से पूरा मुआवजा मिल सकता है।
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PM Fasal Bima Yojana: फसल खराब हुई तो कहां करें शिकायत?
किसान यदि किसी आपदा या नुकसान की स्थिति में शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना बीमा पूरा करें।
PM Fasal Bima Yojana:’फसल बीमा कराओ – सुरक्षा कवच पाओ’ अभियान
कृषि विभाग किसानों को योजना से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। ‘फसल बीमा कराओ – सुरक्षा कवच पाओ’ संदेश के साथ अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को योजना का महत्व समझा रहे हैं। योजना की क्रियान्वयन एजेंसी इस बार इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है।
सरकार की यह योजना किसानों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, बशर्ते वे समय रहते इसका लाभ उठा लें।